बिलासपुर । रतनपुर क्षेत्र के गांवों के खेतों में करंट आने के मामले में हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मंगलवार को इस मामले में पावर ग्रिड और विद्युत कंपनी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने कोर्ट से समय लिया। अगली सुनवाई 17 जनवरी को निर्धारित की गई है। हाईटेंशन बिजली तार के कारण कई गांवों में ग्रामीणों और मवेशियों की जान को खतरा है। भयभीत ग्रामीणों ने हजारों एकड़ में खेती बंद कर दी है। इससे पूर्व इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया था। इसके बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गत माह सुनवाई की। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने हाईटेंशन तार बिछाने वाली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कार्पोरेशन और यहाँ इस काम को पूरा करने वाली कंपनी से इन जगहों पर इंजीनियरों को भेजकर पूरी जांच कराने और इसकी रिपोर्ट व्यक्तिगत शपथपत्र पर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। केंद्र शासन की ओर से कहा गया कि, हमने पावर ग्रिड को सिर्फ लायसेंस दिया है। उन्होंने अगर कहा होता तो हम इस जगह पर पहले सर्वे कराकर जांच रिपोर्ट जारी करते। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि, आप सिर्फ लायसेंस देकर जवाबदारी से नहीं बच सकते।
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